Assembly elections 2023 : विधानसभा निर्वाचन में प्रचार-प्रसार एवं अन्य सामग्रियों पर व्यय हेतु न्यूनतम दर निर्धारित

Assembly elections 2023 :

हिंगोरा सिंह

Assembly elections 2023 :  विधानसभा निर्वाचन में प्रचार-प्रसार एवं अन्य सामग्रियों पर व्यय हेतु न्यूनतम दर निर्धारित

 

Assembly elections 2023 :  अम्बिकापुर ! विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान निर्वाचन व्यय निगरानी के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा दिन-प्रतिदिन विभिन्न मदो में प्रचार-प्रसार व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक व्यय के रख-रखाव को सुविधा जनक बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आवश्यक व्यय की दर सूची प्रचलित दरों के आधार पर संकलित कर आदेश जारी किया है।

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Assembly elections 2023 :  स्थानीय तौर पर प्रचलित बाजार दर के आधार पर चुनावी सामग्री आदि के दर निर्धारित किए जाने हेतु राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधिवत रूप से विचार विमर्श एवं सहमति प्राप्त कर ली गई है।यह मूल्य सूची प्रेक्षको और सहायक प्रेक्षकों, नाम निर्दिष्ट अधिकारियों को उपलब्ध करायी गई है !

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