Assembly elections 2023 : आदर्श आचरण संहिता लागू,कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक

Assembly elections 2023 :

हिंगोरा सिंह

Assembly elections 2023 : 21 अक्टूबर को अधिसूचना का होगा प्रकाशन

– 40 लाख रूपए होगी प्रत्याशी के खर्च की सीमा, खर्च की देनी होगी जानकारी

– मतदान 17 नवम्बर को तथा मतगणना 3 दिसम्बर को होगी

 

 

Assembly elections 2023  :  अंबिकापुर !  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है।

Assembly elections 2023  :   भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सरगुजा जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 लुण्ड्रा (अनुसूचित जनजाति), विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10-अम्बिकापुर(सामान्य), एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11-सीतापुर(अनुसूचित जनजाति), के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुनील नायक, एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री कुन्दन ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है।

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के अनुसार सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थीयों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 10 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।

 

राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व लेनी होगी अनुमति –

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