ACB action: पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार..

पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार..

रमेश गुप्ता
रायपुर:- त्रिकोण चौक, तहसील लुण्ड्रा, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा निवासी पवन कुमार पांडे द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत की गई थी कि उनके द्वारा कय की गई भूमि की रजिस्ट्री उपरांत चौहदी कराने एवं राजस्व अभिलेखों में नाम संशोधित कराने हेतु आरोपी पटवारी नीरज वर्मा से संपर्क करने पर उनके द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा 10,000 रू. देने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराने हेतु पुनः 10,000 रू. की मांग की जाने लगी। प्रार्थी प्रताड़ित होकर एसीबी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता था। शिकायत सत्यापन दौरान मोलभाव कर 7,000 रूपये में सहमति बनी। आज दिनांक 04 अप्रैल को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से पटवारी नीरज वर्मा एवं उनके सहयोगी करमू राम को 7,000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।

दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।
आरोपी करमू राम जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार प्रार्थी राजेश कुमार पटेल, निवासी बरतीकला, तहसील वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो अम्बिकापुर में शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि उनकी निजी भूमि पर मकान निर्माण हेतु सीमांकन कराने के लिये आरोपी पटवारी हेमंत कुजूर से बार-बार संपर्क करने के पश्चात् सीमांकान नहीं करने एवं 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। आरोपी द्वारा प्रार्थी से 2000 रू० उसी समय ले लिया गया एवं शेष 8000 रू० की व्यवस्था कर बाद में देने को कहा गया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। 04 अप्रैल को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से पटवारी हेमंत कुजूर को शेष राशि 8,000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।