Fine आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना
Fine नयी दिल्ली . अमनेस्टी इंटरनेशनल की भारतीय इकाई के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के मामले पर प्रवर्तन निदेशालय Fine (ईडी) ने 52 करोड़ और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली इसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
Fine ईडी के निर्णायक प्राधिकरण ने फेमा के उल्लंघन करने के लिए मेसर्स एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लि पर 51.72 करोड़ और पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने फेमा के उल्लंघन के लिए कंपनी और श्री पटेल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
यह मामला कथित रूप से फेमा का उल्लंघन, देश में सामाजिक गतिविधियों के नाम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम से विदेशी अंशदान के तहत 51.72 करोड़ रुपये लेने से संबंधित है।
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दोनों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। एक बयान में ईडी के अधिकारी ने कहा, “ईडी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया है कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच पटेल ने एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी अंशदान अधिनियम की अवहेलना करते हुए एफडीआई के जरिए एमनेस्टी यूके से 52 करोड़ रुपए लिए थे। ईडी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले पर वर्ष 2018 से लगातार नजर रख रही थी।