नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शनिवार (15 जुलाई) को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। गुजरात हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।
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हाई कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते राहुल फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लडऩे के अयोग्य हैं। राहुल की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। हो सकता है सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें। मोदी उपनाम वाले मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं।
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