Varanasi District Court ज्ञानवापी तलगृह मामले में अंजुमन इंतेजामिया को नहीं मिली राहत

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Varanasi District Court ज्ञानवापी तलगृह मामले में अंजुमन इंतेजामिया को नहीं मिली राहत

 

Varanasi District Court प्रयागराज  !  ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण की ओर तलगृह में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद प्रबंधन समिति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से शुक्रवार को फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिली।


समिति ने गुरुवार को दायर अपने आवेदन में 31 जनवरी की स्थिति को बहाल करने का अनुरोध किया था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी तय की है। इस दौरान आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई होगी।


Varanasi District Court  न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने समिति के वकील से कहा कि वे पहले निचली अदालत के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दें जिसमें वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 23 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर का कब्जा ले लिया था।


Varanasi District Court   राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता अजय कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और वाराणसी के जिलाधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। कोर्ट ने कमेटी के वकील सैयद अहमद फैजान से पूछा कि 17 जनवरी के मूल आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी गई। वकील ने कहा कि उन्होंने 31 जनवरी को पारित आदेश के कारण अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि डीएम ने उसी रात तैयारी की और नौ घंटे के भीतर पूजा शुरू कर दी गई। उन्होने आश्वासन दिया कि वे मूल आदेश को भी चुनौती देंगे।


अदालत ने कहा कि वादी पक्ष की ओर से इस आधार पर अपील की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि मूल आदेश दिनांक को चुनौती नहीं दी गई है। प्रतिवादी अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह अपील में संशोधन के लिए संशोधन आवेदन दाखिल करेंगे और आदेश 40 नियम 1 सीपीसी के तहत वादी द्वारा दिए गए आवेदन पर जिला न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा पारित 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देंगे।
गौरतलब है कि वाराणसी जिला न्यायालय ने जनवरी को वाराणसी डीएम को ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण की ओर स्थित तलगृह के अंदर विराजमान मूर्तियों की पूजा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था।


जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा की अदालत ने शैलेन्द्र कुमार पाठक बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, अंजुमन इंतजामिया कमेटी व अन्य के मामले में यह आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया, “ जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी और रिसीवर को निर्देश दिया जाता है कि वे निपटान भूखंड संख्या 9130 की इमारत के दक्षिण की ओर बेसमेंट में स्थित मूर्तियों की पूजा, राग-भोग की व्यवस्था करें, जो कि एक पुजारी द्वारा वाद संपत्ति है।

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वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा पूजा, राग-भोग संपन्न कराएं और इस प्रयोजन के लिए सात दिनों के भीतर लोहे की बाड़ की उचित व्यवस्था करें।”

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