High Court ; छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को अवार्ड देने का आरोप लगाया

बिलासपुर। देशी-विदेशी मदिरा गोदाम आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कार्पोरेशन पर निविदा आवंटन में हुई गड़बड़ी और गलत तरीके से अपात्र कंपनी को अवार्ड देने का आरोप लगाया है।

निविदा के अनुसार राज्य को 12 जोन में बांटा गया था। साथ ही निविदा की शर्तों में ये बताया गया था एक आवेदक अलग-अलग जोन में भाग ले सकता है। परंतु अधिकतम दो जोन में ही चयन के लिए पात्र है। इसके साथ ही निविदा की शर्तों के अनुसार अगर एक ही परिवार के दो लोग अलग-अलग रूप से निविदा में भाग लेते हैं तो उन सभी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता सिंह एंड कंपनी के प्रोपाइटर रणधीर कुमार सिंह ने अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि उसने तीन जोन, जोन एक (रायपुर), जोन चार (उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, बालोद व नारायणपुर) व जोन छह (धमतरी, बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा) में भाग लिया गया था। निजी प्रतिवादी श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस द्वारा भी जोन एक, जोन चार व जोन छह में भाग लिया था। साई उद्योग द्वारा जोन पांच (बिलासपुर) में भाग लिया गया था। गौरतलब है की दोनों निजी प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य हैं और इसी कारण मार्केटिंग कार्पोरेशन द्वारा साई उद्योग का आवेदन निरस्त कर दिया गया परंतु श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस को विधि विरुद्ध जाकर दो जोन, जोन एक व जोन छह की निविदा अवार्ड कर दी गई। याचिका के अनुसार दोनों जोन, जोन एक व जोन छह में दूसरे स्थान का पात्र आवेदक था। प्रतिवादी मार्केटिंग कार्पोरेशन के इस निर्णय के कारण निविदा से वंचित रह गया। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, मेसर्स श्रीसाईं राम इंटरप्राइजेस और मेसर्स साई उद्योग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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