Meeting : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

कलेक्टर-एसपी ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

बेमेतरा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं जाने तथा यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज मंगलवार को समय सीमा की बैठक उपरांत कलेक्टर रणबीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में लोकनिर्माण विभाग और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर डा. अनिल वाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति सिंह, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले में सड़क-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी कार्यवाई करने के निर्देश दिए। जिले में जहां पर घुमावदार स्थान तथा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां से सौ मीटर पूर्व में साइनेज लगाने के दिशा निर्देश दिया। स्कूली वाहन मानक के अनुरूप होने पर ही संचालित करने एवं सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके मार्ग पर जितने भी ब्लैक स्पॉट अवशेष हैं, उनका शीघ्र अति शीघ्र सुधारात्मक कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉटवार सुधारीकरण कार्य की प्रगति जानी। लिंक मार्ग व मुख्य मार्गं को कनेक्ट करने वाले स्थानों के पास संकेतांक के साथ मानक के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। जिलाधीश ने सड़क सुरक्षा के दृष्टि से की जाने वाली प्रवर्तन कार्यवाही जैसे वाहनों में बैकलाइट, हैडलाईट एवं इण्डीकेटर, दो पाहिया वाहनों में हैलमेट का प्रयोग, चार पाहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग तथा व्यवसायिक वाहनो / ट्रेक्टर ट्रालियों में रेफेटर के प्रयोग के सम्बन्ध में पुलिस परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाये।

पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने जिले में घटित दुर्घटनाओ का विश्लेषण करते हुए नए ब्लैक स्पॉट एवं लोकेशन चिन्हित करने के निर्देश दिए। परिवहन-पुलिस को निर्देश दिया कि नियमित रूप से यातायात नियमों की जानकारी जन-जन तक पहुॅचाए जाने के उद्देश्य से वाल राईटिंग, हैण्डबिल्स, होर्डिंग्स व बैनर इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। बैठक में कलेक्टर एवं एसपी द्वारा जिले में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों स्कूली वाहनों के मानकों अनुरूप होने पर ही संचालन, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा प्री मानसून सड़कों की मरम्मत/गड्ढामुक्ति, वर्षा से पूर्व कास ड्रेनेज वर्क (पुल, पलिया, रपटा आदि) एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

 

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