special short review विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में हुई बैठक

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special short review राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में हुई बैठक |

special short review 1 जनवरी 2024 में 18 वर्ष पुर्ण करने वाले नये मतदाताओं का नाम सुची बद्ध करने, मतदान केन्द्रों को युक्तियुक्तकरण करने के दिये गये निर्देश |

special short review दन्तेवाड़ा । आज जिला कार्यालय के शंखनी सभा कक्ष में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि माप दण्डो के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने तथा जिले के मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विभिन्न निर्देश दिये गये।

 

special short review  बैठक में कहा की इसके अलावा 1 जनवरी 2024 में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नये मतदाताओं का नाम सूचीबद्ध करने का कार्य इसी माह में पूर्ण करें क्योंकि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में फोटोयुक्त मतदाता सूची में 06 से 22 जनवरी तक नाम जोड़ने, हटाने व संशोधित किये जायेंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि आगामी 1 जनवरी 2024 के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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special short review इसके लिए एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 06 जनवरी 2024 को किया जाऐगा। इसके अलावा मृत मतदाताओं का पंचनामा कर नाम हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ करें। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत ऐसे मतदाता जिनके पास एपिक कार्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें बूथ वार चिन्हांकित कर फार्म 8 भरवाने कार्यवाही युद्ध स्तर पर करें। इसके साथ ही बैठक में कहा गया कि अनुभागों का युक्तियुक्तकरण एवं मतदान केन्द्र की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन इस प्रकार करें, कि मतदान केंद्र मतदान क्षेत्र के हिसाब से समायोजित हो जाये तथा मतदाताओं की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक होने पर जहां तक संभव हो उसी परिसर में अनुभागवार मतदाताओं को स्थानांतरित कर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उसी परिसर में व्यवस्था न हो तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है। बैठक में तहसीलदार एवं निर्वाचन दायित्व से जुड़े अधिकारी कर्मचारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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