Saraipali Big News छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी कार्यवाही : सिंघोड़ा पुलिस द्वारा जप्ती की गई 19 लाख कीमत का 1904 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम पोस्ता

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 पुलिस को चकमा देने के लिये आलू की बोरियों के नीचेें छिपाकर ले जा रहा था अफीम पोस्त (डोडा)■

Saraipali Big News क्योझर उड़ीसा से राजस्थान  बाड़मेर ले जाया जा रहा था डोडा

 

Saraipali Big News सरायपाली !   राज्य की सीमा पर स्थित सिंघोड़ा पुलिस द्वारा फिर एक ऐतिहासिक कार्यवाही करते हुवे 1904 किलो अफीम पोस्ता डोडा जिसकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है के साथ ही  अंतरराज्यीय तस्कर को ट्रक सहित गिरफ्तार किया गया है । इस तरह की यह छत्तीसगढ़ राज्य में यह पहली व बड़ी कार्यवाही की गई है ।
Saraipali Big News  अभी तक गांजा , शराब , सोना , चांदी जेवरात , नगद राशि पकड़ी गई थी किंतु अफीम पोस्ता डोडा जैसी कार्यवाही करना छत्तीसगढ़ के साथ ही सरायपाली के इतिहास में भी यह पहली ऐतिहासिक कार्यवाही है । ज्ञातव्य हो कि टीआई महेश साहू द्वारा इसके पूर्व अवैध शराब निर्माण , गांजा , सोने चांदी जेवरात , नगद व अन्य प्रकरणों में बड़ी बड़ी कार्यवाही की जा चुकी है । विगत 1 मार्च 2023 को लगभग 9 करोड़ रुपये कीमत का  1725 किलो गांजा इसी तर्ज पर  पकड़ा गया था । इस हेतु सरायपाली के नगरवासियों द्वारा उन्हें बेहतरीन कार्यवाही के लिए सम्मानित भी किया गया था ।
इस संबंध में सिंघोड़ा टीआई महेश साहू ने जानकारी देते हुवे बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश व मार्गनिर्देशन के तहत सिमा पर गश्त की जा रही थी  इसी दौरान मुखबीर की सूचना पर उडिसा से छत्तीसगढ की ओर आ रही एक गेरूआ कलर की वाहन ट्रक क्रमांक RJ 19 GH 9947 को रोका गया, वाहन मे एक व्यक्ति सवार था पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने लगा कडाई से पूछताछ करने पर वाहन के डाला मे आलु बोरियो के नीचे  अफीम पोस्त (डोडा) रखकर क्वेंझर उडिसा से बाडमेर राजस्थान ले जाना बताया नाम पता पूछने पर अपना नाम जगदीश चौधरी पिता विरमा चौधरी उम्र 35 साल निवासी इंदिरा आवास खडीन थाना रामसर जिला बाडमेर राजस्थान बताया, वाहन की तलासी लेने पर वाहन के डाला मे आलु बोरियो के नीचे 1904 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम पोस्त (डोडा) मिलने पर आरोपी के कब्जे से 1904 किलोग्राम किमती 1904000 रूपये (उन्नीस लाख चार हजार रूपये) के अवैध मादक पदार्थ अफीम पोस्त (डोडा) जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना सिंघोडा में अपराध धारा 18बी नारकोटिक एक्ट के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

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