Rishu Kashyap murder case रिशु कश्यप हत्या कांड मे आरोपियों के द्वारा अतिक्रमण कर बनाये गए मकान और दुकान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी जवाब नही देने की स्तिथि मे हटाया जायेगा अतिक्रमण
Rishu Kashyap murder case सूरजपुर / रिशु कश्यप हत्या कांड के बाद से ही प्रतापपुर मे लगातर 3 दिनों से माहौल गर्म चल रहा है अब रिशु कश्यप के हत्यारो के घर पर तहसीलदार ने नोटिस चस्पा करवाया है जिससे स्पष्ट लिखा हुवा है की छत्तीसगढ़ भू. रा. सहिता 1959 की धारा 248 के तहत छोटे झाड की जंगल की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान और मकान बनाया गया है जिसमे 28.02.24 को न्यालय मे उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है !
उपस्थित नही होने की स्तिथि मे छत्तीसगढ़ भू. रा. सहिता 1959 की धारा 248 के तहत आरोपित करते हुवे 10 हजार रु अर्थडंड के साथ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से बेदखल करने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है !
Rishu Kashyap murder case आपको बता दे की 29 जनवरी को प्रतापपुर के बस स्टेण्ड निवासी अशोक कश्यप के बेटे रिशु कश्यप का घर के पड़ोस के ही दो लड़को ने जला के हत्या कर दी थी जिसके बाद से ही परिजनों और नगर वासियो के द्वारा के द्वारा आरोपियों के घर को तोड़ने की मांग की जा रही थी।