new delhi breaking संजय सिंह को बड़ी राहत : राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति

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new delhi breaking अदालत से संजय सिंह को राहत, राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी अनुमति

new delhi breaking नयी दिल्ली !  राष्ट्रीय राजधानी की राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को राहत देते हुए उन्हें पांच फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

अदालत की इजाजत के बाद  सिंह दोबारा राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे।

new delhi breaking  अदालत ने जेल अधिकारियों को श्री सिंह को सोमवार सुबह 10 बजे संसद ले जाने का निर्देश दिया। आप सांसद ने शुक्रवार को अदालत से संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी। पार्टी सूत्रों ने यहां बताया कि अदालत ने आज उन्हें शपथ लेने की मंजूरी दे दी। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और श्री सिंह को हालांकि दिल्ली शराब घोटाले मामले में अदालत से राहत नहीं मिली है।

दरअसल अदालत ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत अब 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले 20 जनवरी को दिल्ली अदालत ने आप के दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को तीन फरवरी तक बढ़ा दी थी। ‘आप’ के दोनों नेताओं को शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है।

new delhi breaking  अदालत में बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सरकारी गवाह के बयान की सीसीटीवी फुटेज का ऑडियो नदारत पाया। सूत्रों ने कहा कि ईडी द्वारा दायर कई फुटेज-वीडियो में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें ऑडियो का अभाव और गडबड़ी पायी।

सूत्रों ने कहा कि जब अदालत ने कल ईडी की हिरासत में दर्ज किए गए बयान के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की समीक्षा करने का प्रयास किया तो उसमें अनियमितता पायी। अदालत ने जब कल सीसीटीवी फुटेज और ईडी की हिरासत में दर्ज बयान के वीडियो की जांच करने की कोशिश की तो दोनों दस्तावेज नहीं खुल सके।

अदालत ने ईडी को इस मामले में जवाब तलब किया।

 

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गौरतलब है कि श्री सिंह को ईडी ने दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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