MP Breaking : हजीरा थाने से सस्पेंड हुए थाना प्रभारी तिमेश छारी को हाईकोर्ट ने भी राहत देने से किया इनकार
MP Breaking : ग्वालियर ! हजीरा थाने से सस्पेंड हुए थाना प्रभारी तिमेश छारी को जिला न्यायालय के बाद हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। टीआई छारी के खिलाफ करीब डेढ़ महीने पहले एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।
MP Breaking : जबकि टीआई ने पड़ाव थाने में युवती के खिलाफ हनी ट्रैप में फंसा कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था और उस पर मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल हजीरा थाने के टीआई रहे तिमेश छारी पड़ाव थाना परिसर में रहते थे। उनकी सोशल मीडिया के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई थी। युवती का कहना है कि 2 नवंबर को पुलिस इंस्पेक्टर छारी ने उसके साथ अपने सरकारी क्वार्टर में दुष्कर्म किया था।
MP Breaking : जबकि पुलिस अधिकारी के वकील ने सफाई दी कि महिला आदतन अपराधी है। उसने अपने पति के खिलाफ भी दुष्कर्म और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। सरकार की ओर से टीआई की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कोर्ट को बताया गया कि मामले में एफएसएल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है आरोपी के फरार होने के कारण डीएनए के लिए सैंपल भी नहीं लिए जा सके हैं। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने टीआई को जमानत देने से इनकार कर दिया।
बाइट-धर्मेंद्र शर्मा,शासकीय अधिवक्ता,जिला न्यायालय,ग्वालियर