MP Bhopal News : विवाहित बेटी भी होगी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्र, सरकार करेगी नियमों में संशोधन
MP Bhopal News : भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए माता या पिता जिसे चाहें अधिकार दे सकते हैं। इसमें अब विवाहित पुत्री के लिए अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता समायोजित की जाएगी।इन्हें भी अनुकंपा नियुक्ति में शामिल किया जा सकता है
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MP Bhopal News : पुत्र-पुत्री, विधवा, अविवाहित, गोद ली हुई संतान, तलाकशुदा पुत्री तथा परिवार से बाहर के व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर होगा फैसला सरकार इस प्रस्ताव को नए वित्त वर्ष से पहले मंजूरी दे सकती है।
नियुक्ति के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा
एक मृत कर्मचारी जिसकी संतान केवल एक पुत्री या पुत्री है और विवाहित है तो आश्रित पति या पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री अनुकम्पा नियुक्ति के लिए तभी पात्र है जब आश्रित पति या पत्नी जीवित हो।
यह भी अनिवार्य है कि ऐसी बैठक में नियुक्त होने वाली पुत्री को शपथ पत्र देना होगा कि वह आश्रित जीवनसाथी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी लेगी। अब सभी के लिए समान प्रावधान प्रस्तावित है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में संशोधन करते हुए संविदा शिक्षकों के स्थान पर प्राथमिक विद्यालयों और प्रयोगशाला शिक्षकों को शामिल किया था.