Mahtari Vandan Yojana आज से महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना हुआ प्रारम्भ

Mahtari Vandan Yojana

Mahtari Vandan Yojana महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उमंग, महतारी वंदन योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को मिलेगा बढ़ावा, माताओं एवं बहनों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में होगा सुधार

 

 

Mahtari Vandan Yojana मनेंद्रगढ !  आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी की शुरूवात हो गयी है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महतारी वंदन योजना शासन की महती योजना है।

राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना के तहत जिले में पात्र महिला हितग्राहियों से फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

 

Mahtari Vandan Yojana जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उमंग दिख रहा है और फॉर्म भर रहे हैं। जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं।

राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल

www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकती हैं।

Mahtari Vandan Yojana महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्रों पंचायत स्तर पर शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी स्तर पर सहित परियोजना कार्यालय जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं। विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

मोबाइल नंबर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है।

Mahtari Vandan Yojana  गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र राशन कार्ड आधार कार्ड मतदाता परिचय पत्र निवास प्रमाण ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

 

विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, दस्तावेज स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

 

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय, पत्र ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा।

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