lok sabha election चार लोगों को कारण बताओ नोटिस होगी जिला बदर की कार्यवाही

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हिंगोरा सिंह 

lok sabha election 21 मार्च को न्यायालय में होगी सुनवाई 

 

lok sabha election  सरगुजा !  लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में लोकशांति हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन पर चार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई के लिए तलब किया गया है।

बता दें कि पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदकगण विजय कुमार रजक निवासी हरसागर तालाब के पास, नवागढ़ अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, आदित्य यादव उर्फ लल्ला यादव निवासी मो.बाबूपारा अम्बिकापुर, जितेन्द्र कुमार जायसवाल निवासी वाड्रफनगर, जिसका वर्तमान निवास ग्राम डिगमा, तहसील अम्बिकापुर और प्रिंस सोनी उर्फ टिंकु सोनी निवासी सोनी कॉलोनी, गांधीनगर, अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त अनावेदकगण को उक्त अधिनियम की धारा 5(क) (ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत इन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कारण बताओ नोटिस और सुनवाई हेतु पुलिस अधीक्षक सरगुजा के माध्यम से उपस्थिति बावत इस न्यायालय मे पेशी तिथि दिनांक 21 मार्च 2024 को समय दोपहर 2.30 बजे उपथिति हेतु नोटिस जारी किया गया है। उक्त तिथि को इस न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण उपस्थित होकर अपना जवाब/पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी।

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lok sabha election इसी प्रकार राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी आ. रामचन्द्र सोनी निवासी ग्राम सोहगा, दरिमा, रंजन साहू निवासी ग्राम कोरजा तहसील लखनपुर और राजनारायण जायसवाल निवासी लखनपुर के विरुद्ध भी पुलिस अधीक्षक सरगुजा से राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(क)(ख) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

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