FIR against Rahul राहुल के खिलाफ FIR, केजीएफ -2 संगीत का उपयोग करने पर प्राथमिकी
FIR against Rahul बेंगलुरु ! कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दो अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ कर्नाटक में पार्टी के ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में केजीएफ-2 के संगीत का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
FIR against Rahul एमआरटी म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने शुक्रवार को सर्वश्री गांधी , श्री जयराम रमेश और सुश्री सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कर्नाटक के यशवंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
कांग्रेस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले पूरे वीडियो में दो गाने ‘फलक तू गरज तू’ और ‘सुल्तान’ का इस्तेमाल किया।
शिकायतकर्ता ने पुलिस से कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फर्जी वीडियो को कानून के अनुसार हटाने की प्रार्थना की। श्री कुमार ने श्री राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के वंशज ने अपनी वीरता दिखाने वाले वीडियो बनाए और उन्हें एक जन नेता के रूप में चित्रित किया।
FIR against Rahul शिकायतकर्ता ने कहा कि वास्तव में, इन वीडियो ने कांग्रेस के वंशज को व्यापक अपील और स्वीकृति हासिल करने में मदद की है क्योंकि वे कथित रुप से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
FIR against Rahul कुमार ने कहा कि श्री जयराम रमेश के सोशल मीडिया हैंडल की प्रभारी सुश्री सुप्रिया ने अवैध रूप से और गैरकानूनी रूप से फिल्म केजीएफ -2 की ध्वनि रिकॉर्डिंग और ऑडियो वीडियो सामग्री को सिंक्रनाइज़ किया है, जबकि उसके स्वामित्व उसके पास है। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत उपरोक्त काम एक गैरकानूनी कार्रवाई है।
FIR against Rahul कुमार ने कहा कि आरोपी द्वारा उसके कॉपीराइट किए गए काम का अनधिकृत वितरण और उसका अनधिकृत उपयोग कॉपीराइट के मालिक के रूप में उसके लिए विशेष वैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल है।
उन्होंने कहा कि संगीत कंपनी के कॉपीराइट का इस तरह का अनधिकृत उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का मिथ्याकरण, न केवल विशेष बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरोपी किसी तरह से उसके व्यवसाय से जुड़े हैं।