Excise scam ईडी की छठा समन को भी केजरीवाल ने किया नजरअंदाज, अदालत में शिकायत दर्ज

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Excise scam ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुये केजरीवाल, अदालत में शिकायत दर्ज

Excise scam नयी दिल्ली !   आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में आप संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेजा जिसे नजरअंदाज करने पर सोमवार को जांच एजेंसी ने  केजरीवाल के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करायी।

ईडी ने छठी बार समन भेजकर आज श्री केजरीवाल को पूछताछ के लिये बुलाया। ईडी इससे पहले भी पांच बार श्री केजरीवाल को पूछताछ के लिये समन भेज चुकी है।

Excise scam ईडी सूत्रों के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत दायर शिकायत में श्री केजरीवाल को जारी किये गये शुरुआती तीन समन पर उन्हें ‘जानबूझकर’ इसकी अवज्ञा करने का हवाला दिया गया है।

इस बीच, आप ने दोहराया कि श्री केजरीवाल को भेजे गये समन ‘गैर कानूनी’ थे। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, इसलिये एजेंसी को श्री केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिये।

ईडी ने 14 फरवरी को श्री केजरीवाल को छठा समन जारी किया था और उन्हें आज पेश

होने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले 17 फरवरी को राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली

के मुख्यमंत्री को 16 मार्च तक ईडी के समन पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी।

Excise scam अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने के दौरान श्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में चल रही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और एक मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सके। श्री केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि वह एक मार्च के बाद उपलब्ध रहेंगे।

आप प्रमुख इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के ओर से भेजे गये पांच समन पर अदालत के समक्ष पेश नहीं हुये थे। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इससे पहले दो फरवरी, 18 जनवरी, तीन जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और दो नवंबर, 2023 को समन भेजा था, लेकिन श्री केजरीवाल एक बार फिर ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “श्री केजरीवाल जिस समन को गैर-कानूनी बता रहे हैं, उसे आईपीसी की धारा 174 के तहत अदालत ने माना है कि समन सही है। ”

 

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उन्होंने कहा, “ समन को अवैध बताना अदालत की अवमानना ​​है। श्री केजरीवाल द्वारा किया गया भ्रष्टाचार जल्द ही जनता के सामने आ जायेगा। ”

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