Drug administration कृपया जूस दुकानदार ध्यान दें,  लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर

Drug administration

राजकुमार मल

 

Drug administration फल और वेजिटेबल जूस कॉर्नरों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन से लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर 

 

 

 

Drug administration भाटापारा– फल और वेजिटेबल जूस कॉर्नरों को भी अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। छोटा कारोबार है, जैसा बहाना अब इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर यहां भी भरपूर लापरवाही बरते जाने की शिकायतें लगातार मिल रहीं हैं। इसलिए जागरूकता और सघन जांच अभियान एक साथ चलाया जाएगा।

हेल्दी सीजन याने फल और सब्जियों में मांग का दबाव। नजर अब इस पर भी है खाद्य एवं औषधि प्रशासन की क्योंकि फल के साथ, वेजिटेबल जूस कॉर्नर भी दिखाई देने लगे हैं। बगैर जरूरी औपचारिकताओं के चल रहे ऐसे ठेले और कार्नरों की सघन जांच की योजना तैयार हो चली है। यह इसलिए क्योंकि ऐसी सामग्रियों के काउंटर में खाद्य एवं पेय पदार्थ की मानक सुरक्षा के नियमों की अवहेलना की जा रही है।

Drug administration मिल रही यह शिकायत

 

शिकायतों की फौरी जांच में प्रशासन ने पाया है कि फ्रूट और वेजिटेबल जूस कॉर्नर जिस पात्र में जूस एकत्र करते हैं, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं। जूस निकाले जाने के बाद, अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका भी सही नहीं है। खुले में छोड़ दिए जा रहे अपशिष्ट पर मक्खियों का डेरा बना हुआ होता है। यह लापरवाही काउंटर में रखी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं।

Drug administration करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

 

फ्रूट ओर वेजिटेबल जूस सेंटरों को भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नियमों के दायरे में ले लिया है। जारी फरमान में प्रशासन ने कहा है कि समय रहते अपने कारोबार का रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि जांच के दौरान जवाबदेही तय की जा सके। इसके अलावा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का परिपालन इन कारोबारियों को भी करना होगा।

Drug administration तैयारी सघन जांच की

 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फ्रूट ओर वेजिटेबल जूस कॉर्नर की सघन जांच अभियान प्रदेश स्तर पर चलाने का फैसला लेते हुए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे कारोबारी को पहले समझाइश दें, फिर दूसरी कड़ी में जांच करें ताकि यह पता चल सके कि फरमान का पालन हो रहा है या नहीं। प्रशासन का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापरक जूस पहुंचाने में मदद मिलेगी।

Drug administration जूस कॉर्नरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

 

 

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार जूस कॉर्नरों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जागरूकता और सघन जांच अभियान के लिए निर्देशित किया जा चुका है।

 

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– उमेश वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

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