Dehradun, Uttarakhand धोखाधडी करने वाला पिता, पुत्र छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

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Dehradun, Uttarakhand धोखाधडी करने वाला पिता, पुत्र छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

 

Dehradun, Uttarakhand देहरादून !   उत्तराखंड के देहरादून में एक व्यक्ति को केएफसी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी से ऑनलाईन कुल 24,30,500 रुपये ठगने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो लोगों को राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया है।

दोनों अभियुक्त आपस मे पिता, पुत्र हैं और केंद्रीय कारागार, दुर्ग में ठगी के मामले में निरुद्ध हैं। जहां से सोमवार को उत्तराखंड एसटीएफ बी वारंट पर, पूछताछ के लिए देहरादून लाई है।


Dehradun, Uttarakhand पुलिस अधीक्षक (एसपी) आयुष अग्रवाल ने 
बताया कि स्थानीय साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन पर, देहरादून निवासी एक शिकायतकर्ता द्वारा लिखित सूचना दी गई कि केएफसी रेस्टॉरेंट की फ्रैंचाइजी लेने हेतु उसने ऑनलाइन गूगल में केएफसी की वेबसाइट पर सर्च किया था।

Dehradun, Uttarakhand जहां दिए गए पूछताछ (इनक्वायरी)ईमेल एड्रेस के माध्यम से उसने अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कराई। जिस पर एक मेल उसे [email protected] से प्राप्त हुआ। जिसमें मेल भेजने वाले ने खुद को केएफसी की रजिस्टर्ड पार्टनर सफायर फूड्स इंडिया लि होने का दावा किया। इस पर भरोसा कर, पीड़ित ने ईमेल पर और फिर आए फोन कॉल के अनुसार, फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, लाइसेंस नंबर इत्यादि के नाम पर, ऑनलाईन कुल 24,30,500 रुपये विभिन्न खाते में जमा करा लिए। धोखाधड़ी का अंदेशा होने पर पीड़ित ने देहरादून स्थित साइबर थाने में रिपोर्ट की।


श्री अग्रवाल ने बताया कि उक्त केस की जांच के दौरान, पता चला कि देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है। इस पर उक्त अभियोग के अनावरण हेतु विवेचक निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। उन्होंने बताया कि इस टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यो में अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी गयी तथा अभियुक्तो के सम्बन्ध में सूचना संकलित की गयी तो जानकारी प्राप्त हुयी कि वांछित अभियुक्तगण को वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अपने यहाँ पंजीकृत अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।

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Dehradun, Uttarakhand जिसके बाद वे दुर्ग स्थित केंद्रीय कारागार में बन्द हैं। उन्होंने बताया कि इस पर विवेचक निरीक्षक श्री रौतेला द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोनो अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र रामप्रवेश प्रसाद निवासी भवानी बीघा, वारिसली गंज, जिला नवादा, बिहार, उम्र 24 वर्ष और रामप्रवेश प्रसाद पुत्र रोही महतो, निवासी भवानी बीघा, वारिसलीगंज, जिला नवादा, बिहार, उम्र 55 वर्ष को संलीपतता के आधार पर, न्यायालय से वारंट बी प्राप्त कर, जिला कारागार देहरादून में दाखिल किया गया है। दोनो आपस में पिता, पुत्र हैं।

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