Collector P.S.Elma बेमेतरा जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग की कार्यवाही
Collector P.S.Elma बेमेतरा। कलेक्टर पी.एस.एल्मा के निर्देशानुसार जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन एवं भण्डारण के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम हेतु खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत प्रावधान किये गये है।
Collector P.S.Elma जिसमे खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 4 (1) एवं धारा 4 (1 क) अनुसार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्यथा कोई व्यक्ति किसी खनिज का उत्खनन परिवहन या भण्डारण नहीं करेगा या नही करायेगा |
Collector P.S.Elma जिसके तहत खनीज विभाग द्वारा जिले मे चल रहे अवैध उत्खनन / परिवहन / भण्डारण पर रोक तीन दिवस तक लगातार कार्यवाही की है | अभी तक आयरन के 01 प्रकरण, चूनापत्थर के 01 प्रकरण एवं रेत के 02 प्रकरण मिट्टी/ईट के 02 प्रकरण, मे वाहनों को जप्त कर खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।