Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के दिए आदेश

Chhattisgarh High Court

Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दिया

Chhattisgarh High Court रायपुर !  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारी आवेदकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है और साथ ही छह सप्ताह में डीएड धारकों की पुनरीक्षित सूची बनाने का आदेश दिया है।

न्यायालय के इस फैसले के बाद तीन हजार से अधिक सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। ये सभी शिक्षक अब विभिन्न सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ मंत्री-विधायकों से मुलाकात कर नौकरी बचाने की गुहार लगा रहे हैं।

Chhattisgarh High Court पिछली सरकार के दौरान चार मई 2023 को लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड कोर्स को भी मान्य किया गया था। पिछले साल 10 जून को इसकी परीक्षा हुई थी और दो जुलाई को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी की गई। इसके बाद 11 अगस्त को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर उच्चतम न्यायालय ने एनसीटीई के इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने के साथ ही बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया।

Chhattisgarh High Court इसके बाद डीएड डिग्री धारकों ने चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत के फैसले के आधार पर उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने दो अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को छह महीने की सेवा के बाद पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया।

 

BCCI टी-20 विश्वकप से पहले मुख्य कोच के लिए बीसीसीआई करेगा आवेदन आमंत्रित

यह मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखेगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU