Bombay High Court : धोखाधड़ी करने के मामले विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर और दो अन्य की याचिकाओं का निपटारा

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Bombay High Court :  विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर और दो अन्य की याचिकाओं का निपटारा

 

Bombay High Court : मुंबई ! बम्बई उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में अपने आदेश में अभिनेता विवेक ओबेरॉय के पूर्व बिजनेस पार्टनर संजय साहा समेत तीन लोगों की याचिकाओं का निपटारा कर दिया है।


तीनों ने इस आधार पर उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया था कि कथित अपराध नागरिक प्रकृति का था। साथ ही, उन पर गलत तरीके से आपराधिक कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था।


Bombay High Court : याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी राहत के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।


अभिनेता की कंपनी ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट एलएलपी और उसके अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट देवेन बाफना ने आनंदिता एंटरटेनमेंट एलएलपी के साझेदारों संजय प्राण गोपाल साहा, नंदिता प्राण गोपाल साहा, राधिका प्रताप नंदा और अन्य के खिलाफ मुंबई के एमआईडीसी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।


साहा, उनकी मां नंदिता और एक अन्य राधिका के खिलाफ इस साल जुलाई में धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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ओबेरॉय ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनसे आकर्षक मुनाफे का वादा करके एक इवेंट और फिल्म निर्माण फर्म में निवेश कराया तथा बाद में उसी पैसे का इस्तेमाल गलत लाभ के लिए किया।

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