Balodabazar-Bhatapara बैलगाड़ी, तांगा वाले सावधान, हो सकती है पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई

Balodabazar-Bhatapara

राजकुमार मल

 

Balodabazar-Bhatapara छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का फरमान

 

 

Balodabazar-Bhatapara बलौदाबाजार-भाटापारा-दोपहर 12 से अपरान्ह 3 बजे की अवधि में बैल, भैंसा, ऊंट, खच्चर, गधा एवं टट्टू से वजन खींचना और वजन ढोने का काम नहीं लिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का यह सख्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

भीषण गर्मी, तेज धूप। 40 डिग्री सेल्सियस के करीब जा पहुंचा तापमान, अब पालतू एवं घुमंतू मवेशियों पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। ऐसे पशु, जिनसे वजन खींचना या ढोने के काम लिए जाते हैं, उन पर चढ़ता पारा नुकसान की वजह बन सकता है। लिहाजा प्रतिबंध का फैसला लिया जा चुका है।

Balodabazar-Bhatapara लग सकती है लू

 

पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब ही है। तेज धूप और गर्म हवाएं, दोपहर में मवेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह नुकसान डिहाइड्रेशन और लू के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए सलाह दी जा रही है कि प्रतिबंध की अवधि में मवेशियों के लिए छायादार जगह की व्यवस्था करें। साथ ही भरपूर मात्रा में चारा एवं पानी उपलब्ध करवाएं। प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की यह व्यवस्था हर हाल में मवेशी मालिकों को करना होगा।

Balodabazar-Bhatapara प्रतिबंध इस अवधि में

 

 

राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का यह आदेश बैल, भैंस, ऊंट, खच्चर, गधा और टट्टू के द्वारा वजन खींचना और वजन ढोने जैसे कार्य पर सख्ती से प्रभावी होगा। आदेश के मुताबिक 1 मई से 30 जून की अवधि में दोपहर 12 से अपरान्ह 3 बजे के बीच इस आदेश का पालन मवेशी मालिकों को अनिवार्य रूप से करना होगा। जांच में नियमों का उल्लंघन होना पाया गया, तो पशु क्रूरता निवारण एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम 1965 के तहत 6(3) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Balodabazar-Bhatapara यह होंगे जांच अधिकारी

 

 

 

 

मुख्यालय ने उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला एवं जनपद पंचायत के अलावा स्थानीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी आदेश का परिपालन एवं जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

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