Surguja police : आरोपियों द्वारा युवती को कोंडागांव से बुलाकर फर्जी शपथ पत्र बनवाकर गुजरात भेजनें की बनाई गई थी योजना।
Surguja police : सरगुजा ! प्रार्थिया द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थिया रायपुर स्थित दवा कंपनी मे काम करती थी उसी वक़्त प्रार्थिया की जानपहचान शर्मीली नेताम नामक युवती से हुआ था, बाद मे प्रार्थिया उक्त कम्पनी मे कार्य करना छोड़ दी थी जो प्रार्थिया का बातचीत पूर्व मे परिचित हुई शर्मीली नेताम से होता था, जो शर्मीली नेताम द्वारा गुजरात के एक कम्पनी मे सिक्योरिटी गार्ड मे नौकरी दिलाने के नाम पर बात करते हुए एक अन्य युवक राहुल से बात करवाया गया जो युवक गुजरात मे नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थिया को 14/06/23 को अम्बिकापुर बुलाया था !
जो गुजरात मे अकेली लड़की को रूम ना मिलने की बात बोलकर प्रार्थिया से दबाव पूर्वक शपथ पत्र मे शादी करने हेतु बोला गया जो प्रार्थिया के मना करने पर दोनों युवक युवती द्वारा जबरन प्रार्थिया से हस्ताक्षर करवाकर शपथ पत्र भरवा लिया गया, जो प्रार्थिया को झांसे एवं षड़यंत्र होने का अंदेशा होने पर तत्काल आस पास के लोगो को सुचना दी गई, सुचना प्राप्त होने पर सरगुजा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों संदिग्ध युवक युवती को थाना लाया गया एवं मामले मे पूछताछ पश्चात प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 363/23 धारा 370, 417, 120, 34 भा. द. वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग के सतत मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा के निर्देशन मे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलो पर पैनी नजर रखकर आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक श्री स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही कर दोनों पक्षो से पूछताछ की गई।
मामले मे पूछताछ दौरान पाया गया कि प्रार्थिया को गुजरात के एक कम्पनी मे नौकरी दिलवाने के नाम पर दबाव पूर्वक शपथ पत्र बनवाकर विवाह करने एवं षड़यंत्र पूर्वक ह्यूमन ट्रेफिकिंग करने हेतु आरोपिया शर्मीली नेताम आत्मज शंकर नेताम उम्र 20 वर्ष साकिन लजोड़ा थाना फरसगांव जिला कोंडागांव एवं आरोपी नूर आलम उर्फ़ राहुल आत्मज कमरु जमा उम्र 35 वर्ष साकिन चुमरा जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा प्रार्थिया को अम्बिकापुर बुलाकर, शपथ पत्र से विवाह कर अम्बिकापुर से होते हुए गुजरात भेजनें की योजना बनाई गई थी, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, जो आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग, थाना प्रभारी मणिपुर उप निरीक्षक प्रमोद पाण्डेय,ुओ निरीक्षक अशोक मिश्र, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, सियाराम मरावी, अमित प्रताप सिंह आरक्षक रुपेश महंत, इदरीश खान, अमित राजवाड़े, शिव राजवाड़े एवं पुलिस स्टाप शामिल रहे।