Urban body by-election नगरीय निकाय उप निर्वाचन :  पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र

Urban body by-election

Urban body by-election नगरीय निकाय उप निर्वाचन :  पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा लायसेंसी अस्त्र-शस्त्र

 

Urban body by-election रायगढ़ !  नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 27 जिसका उप निर्वाचन 9 जनवरी 2023 को मतदान एवं 12 जनवरी 2023 को मतगणना होना है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ ने एक आदेश जारी किया है कि लोक शांति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 27 में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवा लेना आवश्यक है। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

Urban body by-election अत:आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3)के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 27 के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करायें, इसके अतिरिक्त लायसेंस अपने शस्त्र रायपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकते है। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगे। संबंधित शस्त्र थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंस पर भी लागू होगा।

 

Urban body by-election सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरंात अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस आदेश के समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है !

 अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन, इस आदेश के जारी होने के 7 दिवस के भीतर कलेक्ट्रेट रायपुर के कक्ष क्रमांक 17 में लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।

Urban body by-election इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए रायपुर जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते है। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे।

Urban body by-election जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU