Sakti Latest News तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी बर्मन की नहीं हो रही मुश्किले कम

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Sakti Latest News तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी बर्मन की नहीं हो रही मुश्किले कम

Sakti Latest News सक्ती। प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सक्ती द्वारा तात्कालिक अनुविभागीय अधिकारी बर्मन को कई बार जवाब दावा प्रस्तुत करने का मौका देने एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर बर्मन के जवाब दावा के अवसर को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

Sakti Latest News पूरा प्रकरण यह है कि पूर्व अनुविभागीय अधिकारी बर्मन द्वारा भूमि के न्यून मूल्यांकन पंजीयन के संबंध में तहसीलदार के मार्फत जगदीश बंसल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी।

Sakti Latest News मुद्रांक एवं पंजीयन अधिनियम में न्यून मूल्यांकन पंजीयन में एफ.आई.आर. किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बर्मन द्वारा व्यक्तिगत रंजिश के चलते, बदले की भावना से विधि विरूद्ध बंसल के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, जिसके कारण अकारण बंसल को लगभग 22-23 दिन जेल में रहना पड़ा था। उक्त विधि विरूद्ध एफ.आई.आर. को मा0 उच्चतम न्यायालय दिल्ली ने अवैधानिक करार देते हुये निरस्त कर दिया था।

Sakti Latest News उक्त विधि विरूद्ध एफ.आई.आर. एवं बंसल के जेल गमन को लेकर मिडिया द्वारा काफी प्रसार प्रसार किया गया था, जिससे जन सामान्य में, प्रदेश में बंसल को काफी लज्जित होना पड़ा था। फलस्वरूप बंसल द्वारा बर्मन के विरूद्ध उसके अवैधानिक कृत्य के कारण एक करोड़ रूपये के मानहानि का मुकदमा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सक्ती के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, साथ ही कई धाराओं में बर्मन के विरूद्ध परिवाद भी प्रस्तुत किया गया है।

Sakti Latest News मानहानि के प्रकरण में बर्मन को जवाब दावा प्रस्तुत करने बाबत् मा0 न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये गये और न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन बर्मन न तो न्यायालय में उपस्थित हुये, और न ही जवाब दावा प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुये कई बार अवसर देने एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण बर्मन के जवाब दावा के अवसर को समाप्त करते हुये अपने आदेश पत्र में लिखा है कि प्रतिवादी बर्मन प्रकरण के विषय में गंभीर नहीं है अतः जवाब दावा का अवसर समाप्त किया जाता है।

Sakti Latest News इसी प्रकार की टिप्पणी पूर्व में राजस्व मंडल बिलासपुर द्वारा भी बार-बार न्यायालयो के आदेशों की अवहेलना किये जाने के संबंध में बर्मन के विरूद्ध टिप्पणी की जा चुकी है। बंसल द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा बर्मन को आठ दस बार आहूत किया गया था किन्तु बर्मन न तो उपस्थित हुये और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया, मजबूरन पुलिस अधीक्षक को उक्त शिकायत जांच के लिये कलेक्टर के समक्ष प्रेषित करनी पड़ी। स्पष्ट है कि बर्मन को न्यायालयों के आदेशों का कोई खौफ नहीं है।

बंसल ने बताया कि बर्मन के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लोक आयोग रायपुर, राजस्व मंडल बिलासपुर, कमिश्नर बिलासपुर, कलेक्टर जांजगीर चाम्पा एवं व्यवहार न्यायालयों में बहुत प्रकरण जांच में लंबित है।

बंसल ने बताया कि बर्मन द्वारा बदले की भावना एवं विधि विरूद्ध एफ.आई.आर. उनकी पत्नि के खिलाफ भी दर्ज कराई है, साथ ही विधि विरूद्ध तरीके से बंसल के आलिशान कार्यालय को दो-दो न्यायालयों के स्थगन के बावजूद बर्मन द्वारा तोड़ा गया था, जिस संबंध में न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला कमिश्नर एवं राजस्व मंडल बिलासपुर के समक्ष विचाराधीन है।

राजस्व मंडल ने विधि विरूद्ध तोडे़ गये कार्यालय के संबंध में स्पष्ट लिखा था कि बंसल का कार्यालय उसकी निजी भूमि पर बना हुआ था, जिसे गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया था, इसलिये बंसल मुआवजा पाने का भी अधिकारी है। बंसल ने बताया कि बर्मन द्वारा उसके एवं उसके परिवार के प्रति बदले की भावना एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही/एफ.आई.आर. के संबंध में पुख्ता दस्तावेज उपलब्ध है जो समय आने पर न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

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