Sakthi Latest News हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा

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Sakthi Latest News हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की सजा

Sakthi Latest News सक्ती। अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि रिपोर्ट करता प्रेमचंद साहू साकिन टुंडरी थाना डभरा को आरोपी मोनू साहू फोन कर कहा कि उमेश साहू उससे बात करना चाहता है और प्रार्थी को कुर्रू पाट चौक पर बुलाया वहां पहाड़ किनारे मोनू साहू और आरोपी उमेश साहू पहाड़ किनारे बैठे मिले उसके साथ एक और लड़का भी था उमेश साहू बोला चलो किसी सुने जगह पर चलते हैं और प्रार्थी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया मोटरसाइकिल से मिशन स्कूल तरफ जा रहे थे !

Sakthi Latest News मिशन स्कूल के थोड़ी दूर पहले आरोपी उमेश साहू मोटरसाइकिल को रोकने को बोला मोटरसाइकिल के रुकते ही आरोपी उमेश साहू प्रार्थी के सिर को पीछे से पकड़ कर हत्या करने की नियत से चाकू से गला को रेत कर काट दिया ।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डबरा में अपराध क्रमांक 76/ 2021 धारा 307, 120 बी भादवी. के अंतर्गत एफ आई आर पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया जांच के दौरान आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू तथा कपड़े जप्त किए गए एवं मोटरसाइकिल मोबाइल को जप्त किया गया तथा आरोपी उमेश साहू पिता मकरध्वज सकिन डूमरपाली तथा नवीन साहू पिता राजकुमार साहू डूमरपाली थाना भूपदेवपुर जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर विधि से संघर्षरत किशोर बालक मोनू साहू उर्फ नीलेश साहू साकिन टुंडरी को बाल न्यायालय में पेश किया गया।

शेष आरोपीगण का मामला न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय में चला। आरोपी गण की ओर से उनके अधिवक्तागण द्वारा आरोपियों को निर्दोष होना तथा उन्हें झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया ।

Sakthi Latest News अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाहों का बयान  न्यायालय में कराया गया जिसमें सभी गवाहों ने आरोपी उमेश साहू को अपराधी होना बताते हुए चाकू से हमला करना बताया इस प्रकार अभियोजन अपने पक्ष को सबूत करने में सफल रहा विद्वान न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी.आर. साहू के द्वारा आरोपी उमेश साहू को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 307 भादवी में 7 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा धारा 25(1) ख आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। तथा प्रकरण के सह आरोपी नवीन साहू को पर्याप्त सबूत ना होने के कारण दोषमुक्त किया गया अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता /अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू के द्वारा पैरवी किया गया ।

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