STATE BANK OF INDIA IN PATHALAGAON : स्टेट बैंक में रुपयों की चोरी करने वाले आरोपी को पत्थलगांव न्यायालय ने दी 2वर्ष की सजा,अर्थदंड से भी किया गया दंडित

STATE BANK OF INDIA IN PATHALAGAON :

दिपेश रोहिला

 

STATE BANK OF INDIA IN PATHALAGAON : स्टेट बैंक में रुपयों की चोरी करने वाले आरोपी को पत्थलगांव न्यायालय ने दी 2वर्ष की सजा,अर्थदंड से भी किया गया दंडित

 

STATE BANK OF INDIA IN PATHALAGAON : पत्थलगांव। 28सितंबर वर्ष 2020 को पत्थलगांव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करने के आरोपी को व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश माननीय उमेश भागवतकर ने 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उक्त आरोपी को कारावास और अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

मामला 28 सितम्बर वर्ष 2020 की दरम्यानी रात का है, रायगढ़ जिले के ससकोबा निवासी आरोपी शिवशंकर सारथी ने पत्थलगांव स्टेट बैंक में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था,बैंक से लगभग 11 लाख 55 हजार 520 रुपये चोरी की गई थी। चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने पर इस मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए अभियुक्त शिवशंकर सारथी को हिरासत में लेकर उसके पास से चोरी के 6 लाख 67 हजार 310 रुपये एवं मोटरसाइकिल को बरामद कर हिरासत में लिया था।

मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने व्यवहार न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन अधिकारी सौरभ समैया जैन ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध सिद्ध होना पाया गया।

जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय उमेश कुमार भागवतकर ने आरोपित शिवशंकर सारथी को धारा 457,380 भादवि के तहत 2 साल कारावास से दंडित किया।

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