Supreme Court’s decision reserved : क्या मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
Supreme Court’s decision reserved : नई दिल्ली: कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. आज सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
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Supreme Court’s decision reserved : सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने दलील दी, जबकि वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी।
बता दें कि हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही थी.
गौरतलब है कि हिजाब विवाद कर्नाटक में तब शुरू हुआ जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसको लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर प्रदर्शन हुए।
इन हिंसक प्रदर्शनों में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का भी नाम सामने आया।
मामला तब कर्नाटक उच्च न्यायालय तक पहुंचा और उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के भीतर वर्दी का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।
आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा और बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की कर्नाटक में कट्टरपंथियों ने हिजाब के ही मुद्दे पर हत्या कर दी थी.
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. छात्र स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता उचित प्रबंधन है. छात्र या छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते।
फैसले के बाद सभी जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले एक जज को चरमपंथियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी.
जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और तेजी से सुनवाई के बाद आज शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.