हमें जवाब चाहिए, NTA को नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और ९ अन्य स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए। अगली सुनवाई 8जुलाई को होगी स्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
10 जून को भी दायर की गई थी याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को भी NEET रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने NEET एग्जाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 मार्क्स मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में5 मई को आयोजित NEET एग्जाम का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है।