Supreem court latest news : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जुबैर को तुरंत रिहा करें

Supreme court latest news :

Supreem court latest news : ऑल्ट न्यूज के फाउंडर को यूपी में दर्ज 6 मामलों में बेल, सभी केस दिल्ली में चलेंगे

Supreem court latest news : नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है।

साथ ही यह भी कहा कि उन पर दर्ज सभी एफआईआर मर्ज करके उनकी एकसाथ जांच की जाए। सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जुबैर पर आगे दर्ज होने वाली सभी एफआईआर की जांच भी दिल्ली पुलिस ही करेगी।

कोर्ट ने जुबैर से कहा कि अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए वह दिल्ली हाईकोर्ट में जाएं।

जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरना होगा।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टाफ से कोर्ट ऑर्डर जल्द तैयार करने को कहा, ताकि वे घर जाने से पहले उस पर हस्ताक्षर कर सकें।

जमानत पर शर्तें लगाने की अर्जी खारिज

also read : CG Gorment Scheme : रायपुर, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण योजना मजदूरों की 1464 बेटियों को मिला फायदा

Supreem court latest news : कोर्ट ने जुबैर की जमानत पर शर्तें लागू करने की मांग खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वे क्या लिखें?

इससे पहले कोर्ट में यूपी पुलिस ने दावा किया कि जुबैर कोई पत्रकार नहीं हैं।

वो सिर्फ एक फैक्ट चेकर हैं। जुबैर ऐसा ट्वीट पोस्ट करते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो।

जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है, उसका पैसा अधिक मिलता है।

जुबैर पर कुल 7 एफआईआर, इनमें से 6 यूपी में

जुबैर पर कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वह दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है।

जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचा था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इसके मुताबिक जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।

इस पोस्ट ने खड़ा किया था विवाद

also read : https://jandhara24.com/news/107254/baba-bhoramdev-who-sits-in-the-captivating-valley/

जुबैर ने फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहना का एक क्लिप शेयर किया था। इसमें एक होटल के बाहर बोर्ड नजर आ रहा है, जिस पर हिंदी में हनुमान होटल लिखा हुआ था।

हालांकि उस बोर्ड पर पेंट के निशान से पता चलता है कि इसे पहले हनीमून होटल कहा जाता था और फिर हनीमून को बदलकर हनुमान कर दिया गया।

जुबैर ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था बिफोर 2014 हनीमून होटल, आफ्टर 2014 हनुमान होटल।

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी फंडिंग की बात कही थी

दिल्ली पुलिस ने 2 जुलाई को पटियाला कोर्ट में जुबैर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा था कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग हो रही थी।

दिल्ली पुलिस के वकील ने इस दौरान कहा था कि सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी शातिर है और सबूत मिटाने में माहिर है।

आरोपी ने मोबाइल से बहुत सारे सबूत मिटा दिए हैं, जिस वजह से जांच में दिक्कतें हो रही हैं। आरोपी प्रवदा मीडिया हाउस का डायरेक्टर भी है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 27 जून को अरेस्ट किया था। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत षड्यंत्र करने का आरोप है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MENU