Supreme court सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग, 14 विपक्षी दलों की याचिकाएं खारिज
Supreme court नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाली 14 विपक्षी दलों की याचिकायें बुधवार को खारिज कर दी।
Supreme court मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जी. बी. पारदीवाला की पीठ ने कांग्रेस एवं अन्य दलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में राजनीतिक दलों को आम नागरिकों की अपेक्षा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।
शीर्ष अदालत की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिकाएं वापस लेने की गुजारिश की थीं, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
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Supreme court याचिका में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि सीबीआई और ईडी ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए रही है। विपक्षी दलों को चुनचुन का निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही, इससे लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
Supreme court याचिका दायर करने वालों दलों में कांग्रेस पार्टी के अलावा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), आम आदमी पार्टी (आप), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी), शिवसेना (उधव ठाकरे), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), समाजवादी पार्टी (एसपी), जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि शामिल हैं।