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Supreme Court जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, बुलडोजर एक्शन पर रफ्तार या ब्रेक?

Supreme Court जमीयत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, बुलडोजर एक्शन पर रफ्तार या ब्रेक?

Supreme Court to hear Jamiat’s petition on June 29

Supreme Court नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। Supreme Court ने मामले को 29 जून तक के लिए टाल दिया है।

याचिका में जरूरी प्रक्रिया के बगैर विध्वंस की कार्रवाई को रोकने के आदेश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट की तरफ से आदेश मिलने के बाद राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था।

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Supreme Court जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशू धूलिया की बेंच ने सुनवाई की। मामले पर अगली सुनवाई 29 जून, बुधवार को होगी। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में विध्वंस की कार्रवाई और दंगों के बीच संबंध की बात से इनकार किया है। सरकार ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई थी औऱ कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का क्या है पक्ष

Supreme Court 16 जून को भी शीर्ष अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाए थे कि विध्वंस से पहले उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था।

सरकार ने क्या कहा था?

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Supreme Court  22 जून को हुई सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि अलग-अलग कानून के आधार पर कार्रवाई की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं पर प्रयागराज के जावेद मोहम्मद समेत कार्रवाई के मामलों को चुनने के आरोप लगाए थे। सरकार ने कहा था कि कथित अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई दंगों के काफी पहले शुरू हो गई थी।

 

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