Sub-registrar’s office उप-पंजीयक कार्यालय में भारी भ्रष्टाचार, बेरोकटोक चल रहा अवैध वसूली का कारोबार 

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Sub-registrar’s office  उप-पंजीयक की मनमानी से पक्षकार हो रहे परेशान
पंजीयन कराने मे छूट रहे पसीने

Sub-registrar’s office  सक्ती। उप-पंजीयक कार्यालय सक्ती में लोगों को अपनी भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में पंजीयन कराने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उप-पंजीयक खेमका के अडिय़ल रवैये एवं अवैध वसूली के चलते पक्षकारो को रजिस्ट्री के पंजीयन में भारी परेशानी उठानी पड रही है।

Sub-registrar’s office  छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार भूमि के पंजीयन हेतु बी 1, खसरा, नक्शा की आवश्यकता होती है, अन्य किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, विभिन्न उप पंजीयक कार्योलयो में इन्हीं दस्तावेजो के आधार पर पंजीयन किया जाता है किन्तु सक्ती पंजीयन कार्यालय में भूमि के पंजीयन हेतु उप पंजीयक खेमका द्वारा बिक्रीछांट/बिक्री नकल की मांग की जाती है !

Sub-registrar’s office  जिससे पक्षकारों को अनावश्यक संबंधित पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते है और पटवारी के न मिलने के कारण कई कई दिनों तक पक्षकारों का पंजीयन कार्य नहीं हो पाता, जिससे पक्षकारों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त होना पड़ता है।

Sub-registrar’s office  सक्ती मे पदस्थ उप पंजीयक खेमका अपने गृह ग्राम नैला से रोज आना जाना करते है एवं मालखरौदा के अतिरिक्त प्रभार मे भी है, जिसके चलते पक्षकारों को पंजीयन कराने में बड़ी कठिनाई होती है। उप पंजीयक के कार्यालय में लेट से पहुचने या मालखरौदा चले जाने के कारण पंजीयन हेतु आये पक्षकारों को बिना पंजीयन कराए बैरंग वापस लौटना पड़ता है। उप पंजीयक खेमका द्वारा मनवांछित रकम दस्तावेज में नहीं मिलने पर पक्षकार को परेशान किया जाता है और अन्तत: दस्तावेज को न्यून मूल्यांकित मानते हुये अकारण जिला पंजीयक कार्यालय जांजगीर के पास भेज दिया जाता है, जिससे पक्षकारों को अनावश्यक धन एवं समय की बर्बादी होती है !

Sub-registrar’s office  अनावश्यक पक्षकार को परेशानी उठानी पडती है। जबकि उप पंजीयक के द्वारा दस्तावेज को जिला पंजीयक द्वारा उचित मूल्यांकित मानते हुये वापस लौटा दिया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी मांग पूरी नहीं होने पर मनवांछित रकम न मिलने के कारण पक्षकार को परेशान करने के उद्देश्य से खेमका द्वारा अकारण जिला पंजीयक के पास दस्तावेज भेजा जाता है।

एक पक्षकार ने नाम न लिखने के शर्त पर बताया कि उप पंजीयक खेमका द्वारा उसके एवं दस्तावेज पंजीयन में 5000/रू. की मांग की राशि नहीं देने पर उसका पंजीयन नहीं किया जाता पीडि़त पक्षकार उचित साहू ने बताया कि मैंने जैसे ही मांगी गई राशि देने पर ही पंजीयन की कार्यवाही की गई।

Sub-registrar’s office  तत् संबंध में 5,000/रू. बाबत् पूछताछ करने पर और मामला बिगड़ते देख 5,000/रू. की राशि उचित साहू को लौटाई गई। उप पंजीयक कार्यालय में अवैध वसूली का कारोबार जोर शोर से बेरोक टोक चल रहा है जिस पर अवैध वसूली अंकुश लगाना निहायत आवश्यक है।

किसी भी दिन किसी भी समय उप पंजीयक कार्यालय में आये व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अवैध वसूली का भाण्डा फोड़ आसानी से हा सकता है। उप पंजीयक खेमका के द्वारा ऐसे कई रजिस्ट्री किये गये है जिसमें पटवारी की बिक्रीछांट नहीं लगी है परन्तु बिक्रीछांट की जगह मोटी रकम प्राप्त होने पर पंजीयन कर दिया गया जबकि प्रत्येक पंजीयन पर इनके द्वारा बिक्रीछांट की बात कही जाती है बिना बिक्रीछांट के इनके द्वारा पंजीयन नहीं कराया जाता परन्तु बिक्रीछांट के बिना पंजीयन होना समक्ष से परे है उक्त पंजीयन की उच्च स्तरीय जांच की जाये तो भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है।

Sub-registrar’s office  वहीं उप पंजीयक द्वारा खुले आम प्रत्येक पंजीयन पर राशि की मांग की जाती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि मुझे भी अपने ऊपर वालों पर राशि पहुंचाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यह सक्ती की बात है इनके द्वारा वर्तमान में मालखरौदा प्रभार पर है वहां भी इसी तरह से पर पंजीयन पर राशि प्राप्त होने पर ही पंजीयन किया जाता है। स्टाम्प व्हेण्डर एवं दस्तावेज लेखकों के माध्यम से अवैध वसूली का करोबार बेखौफ चल रहा है।

शासन प्रशासन को चाहिए कि वही स्थाई रूप से मालखरौदा पंजीयन कार्यालय में स्थाई रूप से अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि पंजीयन कराने वाले व्यक्तियों को परेशानियों का सामना न हो और इनके द्वारा प्रत्येक पंजीयन पर राशि ली जाती है उस पर शासन प्रशान को लगाम लगाने की आवश्यकता है।

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