Special Judge : नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में अभियुक्त को 15 साल की सजा के साथ ही ठोंका डेढ़ लाख का जुर्माना

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Special Judge :  नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में अभियुक्त को 15 साल की सजा

Special Judge :  बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश एनपीएसएस ने एक मामले की सुनवाई के बाद नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में अभियुक्त को 15 साल की सजा के साथ ही डेढ़ लाख का जुर्माना ठोंका है। जुर्माने कीर राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अभियुक्त ने विचारण के दौरान 11 मार्च 2023 से 10 जून 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त अवधि को सजा के साथ समायोजित की जाए।

क्या है मामला

 

Special Judge : 10 मार्च 2023 को उपनिरीक्षक मनोज पटेल को जतिया तालाब सुलभ के पास जरहाभाठा में प्रतिबंधित मादक कफ सिरप रखकर ग्राहकों को बिक्री करने की मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली। जतिया तालाब जरहाभाठा में घेराबंदी करने पर आरोपित सर्वेश मनहर उर्फ कोंदा उर्फ बबलू पल्सर मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 25 के 9327 में एक काले रंग का बैग रखे संदिग्ध हालत में मिला। तलाशी लिए जाने पर आरोपित सर्वेश मनहर के कब्जे के बैग से 31 नग कोडीनयुक्त काप-फ्री सिरप, प्रत्येक 100 एमएल बरामद किया गया।

बरामद किये गये मादक पदार्थ का गवाहों के समक्ष पहचान कराया जाकर पहचान पंचनामा तैयार किया गया। आरोपित के कब्जे से एक रियल मी कंपनी का मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल जब्त की गई। आरोपित के विरुद्ध धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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Special Judge : जब्तशुदा सैंपल का परीक्षण औषधि निरीक्षक से कराया गया। इसके बाद परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर में जमा किया गया। लैब परीक्षण में सैंपल में कोडीन की पुष्टि हुई। विशेष न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अभियुक्त के कब्जे से अवैध रूप से कोडीनयुक्त 31 नग काप फ्री सिरप (प्रत्येक 100 एमएल) कुल 3,100 एमएल जब्त होना प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित करने की मांग की।

अपील के अधिकार को बताना होगा

 

स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आदेश की प्रति आरोपित को निश्शुल्क तत्काल प्रदान कर पावती ली जाए। निर्णय की एक प्रति अधीक्षक केन्द्रीय जेल बिलासपुर को प्रेषित करने का आदेश दिया है। जेल अधीक्षक द्वारा आरोपित को सात दिवस के भीतर उसके अपील के अधिकार से अवगत कराया जाएगा। यदि आरोपित स्वयं अपील नहीं करता है तो उक्त संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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