RTO News : सड़क पर उतरे आरटीओ, कई बसें जब्त, 15 का चालान

RTO News : सड़क पर उतरे आरटीओ, कई बसें जब्त, 15 का चालान

RTO News : सड़क पर उतरे आरटीओ, कई बसें जब्त, 15 का चालान

– टैक्स बकाया यात्री बस जब्त, संचालक से ६ लाख ९४ हजार रुपए वसूला गया
– यात्री बसों में स्पीड गर्वनर, किराया सूची और परिचालक लाइसेंस नहीं मिला

विशेष संवाद्दाता
रायपुर। राजधानी की सड़कों पर नियमों की अनदेखी करने दौडऩे वाले यात्री बसों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। यात्री बसों की जांच करने आरटीओ रायपुर और उनकी टीम मंगलवार को सड़क पर उतरी और सुबह से रात तक यात्री बसों

के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनभर यात्री बसों में स्पीड गर्वनर, परिचालक लाइसेंस और किराया सूची नहीं होने जैसी तमाम खामियां मिली। इन सभी यात्री बसों पर जुर्माना किया गया। वहीं, यात्री बसों में खामियां

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मिलने पर उसका परमिट निलंबित की कार्रवाई की गई। यही नहीं, ऐसे यात्री बसों को भी चेकिंग में पकड़ा गया, जिन पर लाखों रुपए टैक्स बकाया था। इन यात्री बसों को जब्त कर टैक्स भी जमा कराया गया।

१५ वाहनों का किया गया चालान
एआरटीओ योगेश्वरी वर्मा ने बताया कि यात्री बसों की जांच करने अभियान चलाया गया। इसके लिए दो टीमें बनाई गई थीं। परिवहन उडन दस्ता को भी शामिल किया गया। दिनभर की जांच में करीब १५ ऐसे यात्री बसें पकड़ी गई, जिनमें

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स्पीड गर्वनर, परिचालक लाइसेंस और यात्री किराया सूची नहीं थी। इन बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। सभी बसों पर एक हजार रुपए से ३ हजार रुपए तक का जुर्माना किया गया।

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यात्री बस का परमिट होगा निलंबित
अफसरों के मुताबिक टाटीबंध चौक पर सुमित ट्रवेल्स की यात्री बस सीजी०७-ई-१०४४ को पकड़ा गया। इस बस में स्पीड गर्वनर नहीं था, चालक-परिचालक वर्दी में नहीं थे और बस में किराया सूची भी नहीं थी।

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यही नहीं यात्री बस की रफ्तार भी मानक से अधिक थी, जिससे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम १९८८ की धारा ८६ के तहत यात्री बस का परमिट निलंबन की कार्रवाई की गई।

६ लाख ९४ हजार टैक्स जमा
अफसरों के मुताबिक यात्री बस जांच के दौरान यात्री बस नंबर एमपी५१-पी-५५२१ को पकड़ा गया। यात्री बस का टैक्स बकाया था। यात्री बस को सीज कर दिया गया। इसके बाद संचालक ने काउंटर सिग्रेचर के तहत करीब ६ लाख ९४ हजार रुपए टैक्स जमा किया।

ये करना है अनिवार्य
अफसरों के मुताबिक यात्री बसों में किराया सूची चस्पा करना, चालक-परिचालक को वर्दी पहनना, स्पीड गर्वनर लगाना, अग्रिशमन यंत्र और दवाई का बॉक्स रखना अनिवार्य होता है। यही नहीं, यात्री बस को निर्धारित स्पीड में चलाना आवश्यक है।

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वर्जन
यात्री बसों की जांच करने अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब १५ बसों पर जुर्माना किया गया। यात्री बस से ६ लाख ९४ हजार रुपए बकाया टैक्स वसूला गया। वहीं, एक बस के परमिट निलंबन की कार्रवाई की गई।
शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर

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