Rape नाबालिग से रेप के दोषी को Pathalgaon Police ने किस तरह किया गिरफ्तार, आइये जानते है

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Rape पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध

Rape जशपुर … 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर, अपहरण कर Rape करने वाले 19 वर्षीय आरोपी को पत्थलगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 192/2022 धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया है l

घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी 42 वर्षीय महिला ने 14 जून को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री 10जून किसी कार्य से घर से बाहर निकली जो वापस नहीं आई। परिजनों द्वारा उसका आस-पास पता किये कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से ग्राम पतराटोली भदरापारा में नाबालिग अपहृता एवं आरोपी दर्शन चौहान के मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया।

नाबालिग अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर बताई कि 10जून को दर्शन चौहान उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर लुड़ेग ले गया और उसके साथ Rape किया फिर लुड़ेग से बस में बैठाकर रांची ले गया एवं वहां किराये के मकान में रखकर दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद अपने गांव लेकर आना बताई।

Rape आरोपी का कृत्य धारा 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट पाये जाने पर आरोपी दर्शन चौहान उम्र 19 वर्ष पतरपाटोली भदरापारा थाना पत्थलगांव को 25 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मल्लिका तिवारी, स.उ.नि. जयसिंह मिर्रे, म.प्र.आर. 485 रीना यादव, आर. 616 प्रमोद जोल्हे, आर. 562 अनुप तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रमेश गुप्ता

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