(Rajnandgaon News) अंततः कोर्ट ने तुलसीराम खुटियारे को दिया न्याय, सत्य की हुई जीत
(Rajnandgaon News) राजनांदगांव । अभ्यर्थी द्वारा लालबाग थाना ग्रामीण एवं अनुसूचित जाति अजाक थाना में एफ आई आर दर्ज करने के लिए गए थे। किंतु कांग्रेस सरकार के दबाव में तुलसीराम खुटियारे की आवेदन पर कोई एफ आई आर दर्ज नहीं किया गया। जबकि जिसमें मारपीट हुआ गांव के पंच, सरपंच, ग्रामवासी एवं जिला पंचायत सदस्य भी उपस्थित थे।
(Rajnandgaon News) फिर भी कांग्रेस के सरकार के दबाव में अनुसूचित जाति के व्यक्ति तुलसीराम खुटियारे उम्र 61 साल के ऊपर भी कांग्रेस सरकार में न्याय नहीं मिला। किंतु अभ्यर्थी द्वारा कोर्ट न्यायालय में परिवारवाद लगाया गया। जिसमें कोर्ट ने तीनों अभियुक्तगण पर जिसमें अश्मे देवांगन आ. दुखित राम देवांगन आयु- 42 वर्ष, दुखित देवांगन आ. स्व. झगरूराम आयु – 61 वर्ष, रनिया बाई देवांगन पति दुखित देवांगन आयु 56 वर्ष सभी निवासी ग्राम सुकुलदैहान पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।
(Rajnandgaon News) 16 जानवरी 2013 में परिवादी द्वारा एच. बी. गाजी अधिवक्ता पंजीयन पर तर्क सुना गया। पंजीयन पूर्व साक्ष्य में परिवादी तुलसीराम उर्फ रामशरण खुटियारे ने (अतिक्रमण हटाने के लिए समझाते समय दिनांक 04.10.2020 को 2:00 बजे अभियुक्तगण के द्वारा जाति का गाली देकर अपमानित करने और मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने बताया है। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 506, 323 भारतीय दंड संहिता एवं अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (द)(ध) के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त तथ्य उपलब्ध है अतः उक्त धारा के अंतर्गत आपराधिक एट्रोसिटी पंजी में पंजीयन व एफ आई आर दर्ज किया गया है