PDS Rice पीडीएस चांवल के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन की कार्यवाही

PDS Rice

उमेश कुमार डहरिया

PDS Rice शासकीय चांवल के अवैध परिवहन करते 90 बोरी चांवल जप्त

फोर्टीफाइड युक्त चांवल का किया जा रहा था परिवहन

 

PDS Rice कोरबा !  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चांवल की अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चांवल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चांवल जप्त किया है।

PDS Rice फोर्टीफाइड युक्त चांवल प्लास्टिक बोरी में 50 किलो भरती का पाया गया है। चांवल का कुल वजन 45 क्विंटल है। पीडीएस चांवल के अवैध खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर चांवल मालिक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

PDS Rice एसडीएम कोरबा श्रीमती सीमा पात्रे ने बताया की रविवार को सुबह 10.00 बजे गौ माता चौक के पास आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी.जी. 4173 की जांच तहसीलदार श्री मुकेश देवांगन और खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता की टीम द्वारा की गई ।

PDS Rice वाहन में लोड चांवल के संबंध में वाहन चालक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चांवल परिवहन बाबत् कोई बिल बीजक अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही की गई, और न ही वाहन चालक के पास होना पाया गया । वाहन में लोड सभी चांवल प्लास्टिक के बोरी में भरा पाया गया उक्त बोरी में किसी भी चांवल विक्रेता का नाम अंकित नहीं होना पाया गया।

PDS Rice चांवल का परिवहन संदेहास्पद पाये जाने पर उक्त वाहन को अग्रिम जांच के लिए कलेक्टर परिसर में लाकर खड़ी की गई । उक्त वाहन में कुल 90 बोरी चांवल भरती प्रति बोरी 50 किलो कुल वजन 45.00 क्विं. होना पाया गया । जांच के दौरान चांवल मालिक एवं वाहन मालिक किशन गोयल मौके पर उपस्थित हुए उनके द्वारा चांवल कय विक्रय का बिल प्रस्तुत किया गया ।

PDS Rice वाहन में लोड चांवल के परीक्षण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार रामटेके के द्वारा सभी बोरो से चांवल के नमूने लिये गये तीन नमूना 1-1 किलो चांवल का तैयार कर सेम्पल पर्ची हस्ताक्षरयुक्त तीनों थैलियों डालकर सील बंद किया गया। मौके पर चांवल मालिक किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत चांवल खरीदी बिल एवं बिकी बिल घटना उपरान्त प्रस्तुत की गई है।

उक्त बिल वाहन के साथ चांवल परिवहन के दौरान वाहन नहीं पाया गया । परिवहन किये जा रहे चांवल में किसी भी चांवल विक्रेता की पहचान उल्लेखित नहीं है। चांवल विक्रेता फर्म किशन गोयल के द्वारा जारी बिल में मुबारक ट्रेड मार्क का चांवल बिकी करने का चिन्हांकित है, जबकि वाहन में परिवहन किया जा रहा चांवल के प्लास्टिक बोरे में उक्त फर्म के नाम का कोई पहचान अंकित नहीं है।

जिससे यह प्रमाणित होता है कि किशन गोयल के द्वारा चांवल की अवैध खरीदी एवं बिक्री का कार्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से किया जाता है। चांवल मालिक श्री किशन गोयल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह चांवल का व्यापारी है उनके द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी. जी. 4173 में 90 बोरी चांवल स्वयं के वाहन में अपने गोदाम से लोड कराकर सरगबुंदिया भेजा जा रहा था। तथा वाहन के साथ चांवल परिवहन बाबत् कोई कागजात वाहन चालक को नहीं दी गई।

एसडीएम कोरबा ने बताया की जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वाहन में परिवहन किये जा रहे चांवल के सील नमूने को तहसील कार्यालय में तहसीलदार  मुकेश देवांगन, नायब तहसीलदार  लकेश्वर सिदार की उपस्थिति में तकनीकि सहायक  रविन्द्र रामटेके के द्वारा परीक्षण किया गया । परीक्षण रिपोर्ट अनुसार अरवा चांवल में 0.5 प्रतिशत फोर्टीफाइड चांवल (एफ. आर. के.) मिक्स होना पाया गया । फोर्टीफाइड युक्त अरवा चांवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाला चांवल है ।

मौका जांच पंचनामा एवं वाहन में लोड चांवल के परीक्षण रिर्पोट के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया कि वाहन में परिवहन किया जा रहा चांवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया चांवल है । किशन गोयल चांवल व्यापारी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये गये चांवल की खरीदी कर अवैध बिक्री करने का कृत्य किया है।

किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत किये गये चांवल खरीदी एवं बिकी बिल में एफ. आर. के. चांवल का उल्लेख नहीं है जबकि परिवहन किया जा रहा चांवल में एफ. आर. के. मिला हुआ चांवल है। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला चांवल है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशनकार्ड धारियों को प्रदाय चांवल अहस्तांतरणीय है।

जिसका विक्रय अन्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है।फलस्वरूप वाहन चालक से गवाहों के समक्ष वाहन॑मय लोड चांवल को जप्त कर पुलिस थाना सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में दी गई । चांवल व्यापारी किशन गोयल पिता श्री केवलराम जी गोयल उम्र 40 वर्ष निवासी अग्रोहा मार्ग कोरबा एवं उनके चालक चेतन यादव के द्वारा किया गया !

उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सहपठित छ0ग0सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश – 2016) के खण्ड 5 के उपखण्ड (29) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। एसडीएम कोरबा ने बताया की सरकारी अवैध चांवल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चांवल मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है

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