2022 Damnation Supreme Court ने लगाई नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार, याचिका खारिज

Damnation Supreme Court

Damnation Supreme Court देश से माफी मांगनी चाहिए

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Damnation Supreme Court देश से माफी मांगनी चाहिए

Damnation Supreme Court नयी दिल्ली . Supreme Court ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की पूर्व नेता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को कड़ी Damnation फटकार लगाई और कहा कि इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

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Damnation Supreme Court न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने इन सख्त टिप्पणियों के साथ सुश्री शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दी !

जिसमें उन्होंने देशभर में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियोंं को दिल्ली स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी।

Damnation Supreme Court न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने कहा कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों से कई राज्यों में भड़के दंगे और हिंसक घटनाओं के लिए उन्हें (नूपुर शर्मा) को देश से माफी मांगनी चाहिए।

पीठ ने सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा, ”हमने बहस देखी है।

बहस के दौरान किस तरीके से देशभर को भड़काने वाली टिप्पणियां की गई थीं।

इसके लिए सिर्फ वह महिला जिम्मेदार हैं।

एक वकील होने के नाते जिस तरह से भड़काया गया, वह और भी अधिक शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।”

Damnation Supreme Court शीर्ष अदालत इस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी तल्ख टिप्पणी की।

पीठ ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनकी (नूपुर शर्मा) शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई प्राथमिकियां दर्ज होने के बावजूद उनके (नूपुर) खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की।

पीठ ने निचली अदालत में विचाराधीन उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर चर्चा कराने के लिए संबंधित टेलीविजन चैनल के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की।

इसी कार्यक्रम चर्चा में भाग लेने वालों में सुश्री शर्मा शामिल थीं।

शीर्ष अदालत की सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की,

जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली।

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