New Delhi : सड़क पर शराब से संबंधित घटनाओं को रोकने रक्त अल्कोहल को सटीक रूप से मापने के लिए नए मसौदा नियम जारी

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New Delhi : रक्त अल्कोहल को सटीक रूप से मापने के लिए नए मसौदा नियम जारी

 

New Delhi : नयी दिल्ली !  केन्द्र सरकार ने सड़क पर शराब से संबंधित घटनाओं को रोकने और प्रवर्तन विश्वसनीयता में सुधार के लिए रक्त में अल्कोहल की मात्रा को सटीक रूप से मापने के उद्देश्य से एविडेंटल ब्रीथ एनालाइजर के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं और इन्हें अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।


सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग के लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन ने लीगल मेट्रोलॉजी (सामान्य) नियम, 2011 के तहत साक्ष्य श्वास विश्लेषकों के लिए नए मसौदा नियम जारी किये है। इस पहल का उद्देश्य कानून द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्वास विश्लेषकों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है इससे प्रवर्तन और कार्यस्थल पर सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा।


New Delhi : बयान में कहा कि सत्यापित और मानकीकृत साक्ष्य सांस विश्लेषक सांस के नमूनों से रक्त में अल्कोहल की मात्रा को सटीक रूप से मापेंगे जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नशे में धुत व्यक्तियों की पहचान तेजी से और प्रभावी ढंग से की जा सके। इससे सड़क पर शराब से संबंधित घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है जिससे सभी के लिए सुरक्षित यात्रा में योगदान मिलता है।


नए नियमों के लिए एविडेंसियल ब्रीथ एनालाइज़र को मानकीकृत परीक्षण प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है जो विभिन्न उपकरणों पर सुसंगत और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करते हैं। बयान में कहा गया है कि यह मानकीकरण प्रवर्तन कार्यों की निष्पक्षता और सटीकता में जनता के विश्वास को बढ़ावा देता है।


बयान के अनुसार उनकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 के अनुसार साक्ष्य श्वास विश्लेषकों को सत्यापित और मुहर लगाने की आवश्यकता है। यह सत्यापन व्यक्तियों को दोषपूर्ण उपकरणों के कारण गलत दंड से बचाता है और कानूनी और कार्यस्थल नीतियों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है।


New Delhi : एविडेंसियल ब्रीथ एनालाइज़र रक्त में अल्कोहल की मात्रा को मापने के लिए एक गैर-आक्रामक तरीका प्रदान करते हैं जो त्वरित और दर्द रहित नमूना संग्रह की पेशकश करते हैं। तीव्र विश्लेषण क्षमताएं कानून प्रवर्तन अधिकारियों को त्वरित, सूचित निर्णय लेने की अनुमति देती हैं, जिससे सड़क किनारे जांच की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।


बयान में कहा गया है कि मसौदा नियम साक्ष्य श्वास विश्लेषक को ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित करता है जो निर्दिष्ट त्रुटि सीमाओं के भीतर छोड़ी गई मानव सांस की श्वास अल्कोहल द्रव्यमान एकाग्रता को मापता है और प्रदर्शित करता है और उन प्रकार के साक्ष्य श्वास विश्लेषकों पर लागू होता है जो सांस का नमूना लेने के लिए माउथपीस का उपयोग करते हैं।


बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामले विभाग कठोर मानकों और विश्वसनीय माप उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक कल्याण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जनता मसौदा नियमों पर अपनी टिप्पणी 26 जुलाई, 2024 तक प्रस्तुत कर सकती है।

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