(National Lok Adalats) मप्र में लोक अदालत के जरिए मिलेगी कर अधिभार में छूट

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(National Lok Adalats) मप्र में लोक अदालत के जरिए मिलेगी कर अधिभार में छूट

(National Lok Adalats) भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी समय में इसी साल चार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर और नौ दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। इन लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

(National Lok Adalats) सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

(National Lok Adalats)  जल कर व उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी।

बताया गया है कि 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई, नौ सितम्बर और नौ दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी।

इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

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