national lok adalat नेशनल लोक अदालत
national lok adalat जगदलपुर । बस्तर जिले में शनिवार 13 अगस्त को “नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । इस लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 नि०ई०एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण एवं श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ-साथ बैंक, बीएसएनएल, जलकर, सम्पत्ति कर से संबंधित राशि वसूली के विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किया जाएगा।
national lok adalat जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा सभी न्यायाधीशों, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों, जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों, बीएसएनएल, नगरनिगम के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु प्रकरणों के पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं के साथ प्री-सिटिंग कर प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखकर निराकृत किये जाने हेतु प्रेरित किया गया है ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता एवं राजीनामा के आधार पर उनके मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे।
लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है।
लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाईस एवं सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है। नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है जिससे समय एवं धन की बचत होती है ।
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