Municipality Kharsia नगर पालिका खरसिया में नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू
Municipality Kharsia खरसिया-नगर पालिका परिषद खरसिया क्षेत्रान्तर्गत नियमानुसार भवन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना निर्मित आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गयी है।
Municipality Kharsia छग शासन द्वारा छग अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 में संसोधन करते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है तथा आवासीय, गैर आवासीय एवं भू-उपयोग परिवर्तन कर किये गए अनधिकृत विकास के प्रकरणों के निराकरण हेतु छग असाधरण राजपत्र दिनांक 14 जुलाई 2022 से छग छग अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 दिनांक 8 अगस्त 2022 में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
Municipality Kharsia मुख्य नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे जी द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार आवासीय,गैर आवासीय एवं भूमि उपयोग में परिवर्तन कर किये गए अनधिकृत विकास के नियमितीकरण हेतु निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा नगर पालिका की टीम द्वारा जांच किये जाने उपरांत नियमितीकरण हेतु नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी । इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी नगर पालिका खरसिया कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है ।