Madhya Pradesh latest news पति को आजीवन कारावास
Madhya Pradesh latest news बड़वानी ! मध्यप्रदेश के बड़वानी स्थित एक न्यायालय ने महिला की हत्या के बाद उसकी लाश घर में दफनाते हुए उस पर प्लेटफार्म बनाने के आरोप में उसके पति को आजीवन कारावास से दंडित किया है।
बड़वानी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने पांच बच्चों की माँ जुगनी बाई की हत्या करने के आरोप में उसके पति चतरिया को आजीवन कारावास और साक्ष्य छुपाने के आरोप में मां भूरी बाई को 3 वर्ष की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 6 सितंबर 2014 को जुगनी बाई के भाई रवि ने बड़वानी कोतवाली पर उसके गुम होने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की जांच में पुलिस ने पाया था कि चतरिया के बड़वानी के खदान मोहल्ला स्थित मकान के अंदर एक प्लेटफार्म बना हुआ है और उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान गणेश उत्सव के समारोह चल रहे थे।
पुलिस को शंका होने पर उक्त प्लेटफार्म की खुदाई कराई गई थी जिसमें जुगनी बाई का शव मिला था। इस घटना के बाद चतरिया और उसकी सास भूरी बाई 5 बच्चों के साथ भाग गए थे। इन्हें सन 2020 में गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार किया गया था।
दरअसल बड़वानी जिले की पाटी पुलिस एक नाबालिग लड़की की तलाश में गई थी, और वहां दोनों आरोपी बच्चों के साथ पाये गए थे।
चतरिया और उसकी सास भूरी बाई में प्रेम संबंध थे और इस बात को लेकर जुगनी बाई से विवाद होता रहता था। इसके चलते चतरिया ने जुगनी की हत्या कर सास भूरी बाई की सहायता से उसे दफना दिया था।