Lucknow UP News : सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को झटका, पुलिस के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी, ड्यूटी टाइम नो रील-नो फेसबुक

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Lucknow UP News : सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को झटका, पुलिस के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी, ड्यूटी टाइम नो रील-नो फेसबुक

 

Lucknow UP News : लखनऊ। यूपी में अब ड्यूटी के दौरान पुलिस अधिकारियों के व्यक्तिगत सोशल मीडिया के इस्तेमाल और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है. यूपी पुलिस के लिए डीजीपी मुख्यालय द्वारा सोशल मीडिया नीति-2023 जारी की गई है। इस नीति में यूपी पुलिस के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त नियम बनाए गए थे।

Lucknow UP News : सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को झटका, पुलिस के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी, ड्यूटी टाइम नो रील-नो फेसबुक
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Lucknow UP News : सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल पर रोक थी। पिछले दिनों सर्विस के दौरान प्राइवेसी में सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करना समय की बर्बादी के तौर पर सामने आया था।

निर्देश में कहा गया है कि सेवा में बावर्दी वीडियो रील बनाना मना है। साथ ही सोशल मीडिया और निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई है। सेवा के बाद भी पुलिस की छवि खराब करने वाले बावर्दी वीडियो और रीलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया. पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन, कार्यालय से लाइव टेलीविजन और वीडियो की रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर शूटिंग करना प्रतिबंधित था।

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दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी पीड़ित का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। सेवा के दौरान कोचिंग, व्याख्यान, वेबिनार और सोशल मीडिया लाइव भी प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कमाई पर भी रोक लगा दी गई है।

Lucknow UP News : सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले जवानों को झटका, पुलिस के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी, ड्यूटी टाइम नो रील-नो फेसबुक
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इतना ही नहीं, नई नीति के अनुसार, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, विचारधारा या किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति की नीतियों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी। इतना ही नहीं पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ अपना फोटो भी अपलोड नहीं करेंगे।

सांकेतिक विरोध की भी अनुमति नहीं है
नई नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई भी सांकेतिक विरोध प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, किसी भी संगठन या राजनीतिक दल से संबंधित प्रतीक का इस्तेमाल सरकारी और व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में नहीं किया जाएगा।

वह ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप या पेज में शामिल नहीं होगा जो पुलिस विभाग या सरकार के खिलाफ है और जाति, समुदाय या क्षेत्र आदि के नाम पर बनाया गया है। नियमानुसार नीति का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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