Lok Sabha Elections मतगणना के दौरान स्मार्ट वॉच पर रहेगा प्रतिबंध

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Lok Sabha Elections प्रतिबंधित व मुक्त चीजों को लेकर गाइडलाइन जारी

Lok Sabha Elections कोरबा। मतगणना के दौरान नेताओं की स्मार्ट वॉच परेशानी का कारण बन सकती है, इस वजह से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्मार्ट वॉच को मतगणना स्थल पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से मतगणना स्थल पर ले जा सकने वाली और प्रतिबंधित चीजों को लेकर मंगलवार को एक गाइडलाइन जारी की गई है।
स्मार्ट वॉच के जरिए तस्वीर खींचने, फोन कॉल अटेंड करना, डाटा ट्रांसफर करने जैसी चीज हो सकती हैं । सिक्योरिटी और मतगणना निष्पक्ष तरीके से हो सके इस वजह से स्मार्ट वॉच को बैन कर दिया गया है । हालांकि कैलकुलेटर देने पर सहमति बनी है। ताकि राजनीतिक पार्टियों के एजेंट वोटों की गिनती पर क्रॉस चेक कर सकें।हालांकि कैलकुलेटर भी डिजिटल की बजाय एनालॉग दिया जाएगा। यानी ऐसा कैलकुलेटर जिसमें सामान्य तौर पर सिर्फ गिनतियों का हिसाब ही रखा जा सके कोई मैसेज भेजा ना जा सके।मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है और प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं।

Lok Sabha Elections ये ले जा सकेंगे भीतर

कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल।

Lok Sabha Elections ये चीजें रहेंगी प्रतिबंधित

मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा।

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