(Legal Literacy Camp) टोनही प्रताड़ना अधिनियम, श्रम संबंधी कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ की गई प्रदान
(Legal Literacy Camp) जगदलपुर ! राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को क्रियान्वित करने एवं उनके प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए बुधवार एक फरवरी को जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक कुमार द्वारा ग्राम धुरगुड़ा के ग्राम पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
(Legal Literacy Camp) इस विधिक जागरूकता शिविर में स्थानीय निवासियों को विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें उनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों से अवगत कराते हुए, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, श्रम संबंधी कानून एवं अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ प्रदान की गई ।
(Legal Literacy Camp) जिला न्यायाधीश द्वारा ग्रामवासियों को नशे से दूर रहने हेतु जागरूक किया गया तथा उन्हें यह बताया गया कि नशे से दूर रहकर अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही उपस्थित ग्रामवासियों को 11 फरवरी को प्रस्तावित आगामी नेशनल लोक अदालत के बारे में भी बताते हुए अपने प्रकरणों में राजीनामा के माध्यम से प्रकरणों को त्वरित निराकृत करवाने का आग्रह किया गया।
(Legal Literacy Camp) विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज द्वारा ग्राम धुरगुड़ा के निवासियों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट, महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलु हिंसा संबंधी कानूनी जानकारियां प्रदान की गई।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत धुरगुड़ा की सरपंच श्रीमती दुर्गा उद्दै सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण मंदीप्रसाद जोशी, कुलेशराम मरकाम एवं अशोक कुमार निषाद उपस्थित थे ।