Chhattisgarh High Court कवर्धा नगर पालिका चुनाव : अध्यक्ष पद पर खींचतान को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,आइये जानें पूरा मामला

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Chhattisgarh High Court कवर्धा नगर पालिका चुनाव : अध्यक्ष पद पर खींचतान छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला

Chhattisgarh High Court बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से अध्यक्ष की कुर्सी खाली है।

अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण विकास कार्य सहित जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर पार्षदों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। कवर्धा नगरपालिका में कांग्रेस पार्षदों की संख्या भाजपा से अधिक है। यही कारण है कि राज्य शासन द्वारा पार्षदों की मांग को अनदेखा किया जा रहा था।

 

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Chhattisgarh High Court शासन के आदेश पर भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि नगर पालिका कवर्धा में कांग्रेस की बहुमत होने के बाद भी राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शासन की ओर से मनोनीत अध्यक्ष प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष का चुनाव करने का आदेश दिया है।

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